गृह सचिव के अंतर्गत आने वाला उद्योग विभाग, चंडीगढ़ के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए कार्य करता है। विभाग के कार्यों, नियमों, वाणिज्यिक विकास और कानूनों इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्रयोक्ताा छोटी और बड़ी इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग उत्पादों, दवाइयों, प्लास्टिक के सामान, सेनेटरी फिटिंग और खाद्य उत्पादों के उत्पादन के बारे में जानकारी दी.
भारत में आयात लाइसेंस कैसे प्राप्त करें
कई वस्तुएं बिना किसी लाइसेंस प्राप्त किए आयात के लिए स्वतंत्र हैं। आयात लाइसेंस केवल उन वस्तुओं के लिए आवश्यक है जो आईटीसी (एचएस) की अनुसूची में निर्यात और आयात वस्तुओं के वर्गीकरण में सूचीबद्ध हैं। इन वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए भारत सरकार के जारी अधिकारियों को आयात लाइसेंस आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
भारत की आयात और निर्यात प्रणाली 1992 के विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और भारत के निर्यात आयात (EXIM) नीति द्वारा संचालित है। विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) भारत में आयात और निर्यात लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी है। DGFT का दिल्ली कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 में स्थित है।
लाइसेंस अवधि नवीकरण के साथ आयात लाइसेंस की वैधता:
- पूंजीगत सामान के लिए: 24 महीने
- कच्चे माल के घटकों, उपभोज्य और पुर्जों के लिए: 18 महीने
आयात लाइसेंस का नमूना
आयात लाइसेंस का एक विशिष्ट नमूना दो प्रतियों के होते हैं-
विदेशी मुद्रा नियंत्रण के लिए आयात लाइसेंस की प्रतिलिपि: इसका उपयोग विदेशी विक्रेता को प्रेषण के लिए या क्रेडिट पत्र खोलने के लिए किया जाता है।
हॉट रोल्ड स्टील कॉइल जैसी वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन विदेश महानिदेशक (DGFT) को प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रकार के सामानों के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निर्यात और आयात वस्तुओं के ITC (HS) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध हैं। जैसे- विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) वस्तुओं का निर्यात भी एक लाइसेंस के तहत या पूरी तरह से निषिद्ध है।
आयात की श्रेणियाँ
कई वस्तुएं या सामान किसी भी लाइसेंस प्राप्त किए बिना आयात के लिए स्वतंत्र हैं। आयात लाइसेंस केवल उन वस्तुओं के लिए आवश्यक है जो आईटीसी (एचएस) की अनुसूची में निर्यात और आयात वस्तुओं के वर्गीकरण में सूचीबद्ध हैं। EXIM गतिविधियों में संलग्न होने से पहले आयातकों को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) के खिलाफ जारी किए गए आयातक निर्यातक कोड नंबर (IEC) प्राप्त करने के लिए DGFT के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कुछ सामानों को विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं:
1। लाइसेंस प्राप्त वस्तुएं - लाइसेंस के माध्यम से इन वस्तुओं का निर्यात और आयात प्रतिबंधित है। इन्हें केवल सरकार के नियमन के अनुसार आयात या निर्यात किया जा सकता है। व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें इनमें कुछ उपभोक्ता सामान जैसे कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित उत्पाद, बीज, पौधे, जानवर, कीटनाशक, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं।
आयातकों के प्रकार
आयातित उत्पाद और उसके लक्षित खरीदार के आधार पर आयातकों को आयात लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन समूहों में विभाजित किया जाता है:
१। वास्तविक उपयोगकर्ता- एक वास्तविक उपयोगकर्ता व्यवसाय या व्यापार उद्देश्य के बजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी वस्तु के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करता है।
2। पंजीकृत निर्यातक - जिनके पास निर्यात-संवर्धन परिषद के लिए एक निर्यात पंजीकरण परिषद, कमोडिटी बोर्ड या सरकार द्वारा नामित अन्य पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है।
3। अन्य ऊपर से दोनों को छोड़कर।
वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के दो प्रकार हैं:
1। सामान्य लाइसेंस: इसका उपयोग सभी देशों से माल के आयात के लिए किया जा सकता है, सिवाय उन देशों के जिनमें से आयात निषिद्ध है।
2। विशिष्ट लाइसेंस: इसका उपयोग केवल किसी विशिष्ट देश से आयात के लिए किया जा सकता है।
व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें
- लाइसेंस धारी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और तदैन बनायी गई नियमावली और लाइसेंस जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उपवचन अथवा् उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और को भी उपवचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार का संचालन न्यायगत व्यवहार के सिद्धान्तों के आधार पर ईमानदारी और उचित रूप से करेगा
- लाइसेंस धारी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।
- लाइसेंस धारी समस्त सौंदों को जैसे ही वह हो जायें अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टाफ की स्थिति के अनुसार अभिलेखों को अद्यावधि रखेगा।
- लाइसेंस धारी लाइसेंस के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिए जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा् प्रक्रिया भी सम्मिलित है। लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा् उसमें परिवर्तन करेगा तो उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।
- लाइसेंस धारी सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी का जो मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस धारी के लेखों और स्टाफ की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।
- लाइसेंस धारी मांगने पर अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा् मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।
- लाइसेंस धारी ऐसी कार्यवाहियों अथवा् व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय विनियम के लिए हानिकर हो।
- लाइसेंस धारी किसी लाइसेंस प्राप्त दलाल, तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा न बने रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा् संग्रह के लिए लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- लाइसेंस धारी प्रतियोगिता को हटाने के लिए क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्चय (चववस) अथवा् संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिए उकसायेगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के लिए किये गये नीलामों में उपस्थिति होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंस धारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेषों तथा निर्देषों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी से जब मण्डी समिति अथवा् उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो अपने व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें कारोबार से समयबद्ध विशयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।
- लाइसेंस धारी यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा। मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान व्यवस्था करने के लिए पृथक लाइसेंस लेना आवष्यक होगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह फुटकर व्यापारी है किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में उपविधि की धारा 20 के अन्तर्गत से अधिक न तो क्रय करेगा न संग्रह करेगा।
- लाइसेंस धारी यदि ग्राम व्यापारी है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को मण्डी क्षेत्र में कहीं भी सिवाय मण्डी स्थल के विक्रय नहीं करेगा।
उद्देश्य
- मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोकता के हित में चलाना है।
- विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विषेश ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।
- मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल या कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।
इस वेबसाइट पर सामग्री राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित और प्रबंधित की जाती है। इस वेबसाइट के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, "वेब सूचना प्रबंधक" से संपर्क करें
व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें
Diary/Calendar 2022
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का ई-बिज़ पोर्टल
ईबिज़ भारत सरकार की ऐसी सुविधा है जहाँ एक ही जगह पर सरकार से व्यवसाय (जी 2 बी) सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक खाता बनाने की जरूरत है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की इस पोर्टल की मदद सेउपयोगकर्ता अपने सभी लाइसेंस, मंजूरी, पंजीकरण और नियामक फाइलिंग के लिए आवेदन और प्रबंधन कर सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने और इसे चलाने से संबंधित.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) की स्थापना व्यापार डेटा के संग्रह और प्रसार और व्यापार सूचना सेवा में सुधार के लिए संस्थागत तंत्र बनाने के लिए की गई है। सदस्य लॉग इन कर भारत में व्यापार करने संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, व्यापार, सहयोग पर भी जानकारी दी गई है।
प्रमाणन और पेटेंट योजना संबंधी उद्योगों के लिए गोवा राज्य वित्तीय प्रोत्साहन पर जानकारी
गोवा के उद्योग, व्यापार और वाणिज्य (जीडीआइटीसी) निदेशालय द्वारा शुरू की गई राज्य वित्तीय प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2003 की उद्योगों की प्रमाणन और पेटेंट योजना से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता योजना, उसके उद्देश्यों, पात्रता, सहायता की मात्रा, निगरानी और संवितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया और वितरण प्रक्रिया से भी सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के नागरिक अधिकार-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। उपयोगकर्ता विभाग के उद्देश्यों, दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता, शिकायत प्रकोष्ठ और जनसंपर्क कार्यालय के संपर्क विवरण से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विदेशी सहयोग और औद्योगिक लाइसेंस के लिए समग्र प्रपत्र
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उद्यमियों के लिए एक समग्र प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसके द्वारा वे औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रपत्र दो भागों में बांटा गया है। भाग ए विदेशी सहयोग और भाग बी औद्योगिक लाइसेंस के लिए है।
उपयोगकर्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का नागरिक अधिकार-पत्र देख सकते हैं। इस विभाग, इसके मिशन, मूल्यों, औद्योगिक अनुमोदन के मानकों, मुख्य सेवाओं, लेन-देन, हितधारकों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। 2010 के बाद के नागरिक अधिकार-पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।
विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त करें
आप विदेश मंत्रालय के निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी) प्रभाग द्वारा व्यापार पर दी गई जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप विदेश व्यापार नीति, इसकी प्रवृत्तियों, प्रक्रियाओं, क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों इत्यादि के बारे व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट लाइन एवं निर्यात परियोजना के बारे में जानकारी दी गई है। विदेश व्यापार व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें महानिदेशालय, भारत - विश्व व्यापार संगठन.
विदेश मंत्रालय के निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी) प्रभाग द्वारा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रदान की गई जानकारी देखें। आप रसायन और उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स और जीवन विज्ञान, ऊर्जा, बैंकिंग और वित्त आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यापार समझौतों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें
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