अपडेटेड IT रिटर्न फाइल करने की सुविधा – नए वित्त वर्ष में आयकरदाताओं के लिए एक विशेष सहूलियत दी गई है। अगर आप किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर फिर से ITR भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। टैक्सपेयर अब रिलेवेंट असेसमेंट साल से दो वर्ष के भीतर एक अपडेटड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी पर पैसा लगाया है, तो कितना परसेंट देना होगा टैक्स? नहीं देने पर क्या होगा? जानिए.
क्रिप्टो करेंसी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन कुछ सालों में निवेशकों की इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। बिटकॉइन, डोजकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी लोगों की कमाई का एक साधन बन चुकी हैं। अब जब लोग इसकी मदद से पैसा कमा रहे हैं, तो टैक्स का भी भुगतान करना पड़ेगा।
भले ही रिजर्व बैंक ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता ना दी हो, फिर भी क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? उस पर टैक्स देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको आ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स कानून में जिन इनकम को छूट दी जाती हैं, उसके अलावा हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है
Cryptocurrency in Budget 2022: क्रिप्टो पर 1 फीसदी टीडीएस कमाई के लिए नहीं बल्कि नजर रखने के लिए लगाया है, यहां समझिए पूरा गणित
- बजट में क्रिप्टोकरंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया है
- इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरंसी पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का भी फैसला किया गया है
- सवाल ये है कि जब 30 फीसदी टैक्स लिया ही जा रही है तो 1 फीसदी टीडीएस का क्या मतलब?
- दरअसल, सरकार ने टीडीएस अपनी कमाई के लिए नहीं, बल्कि क्रिप्टो की दुनिया पर नजर रखने के लिए लगाया है
Budget 2022: टैक्स राहत के सवाल पर बोलीं सीतारमण- 'पीएम के आदेश पर 2 साल से नहीं बढ़ाया टैक्स, कमाने की कोशिश नहीं की'
टीडीएस से कैसे होगी क्रिप्टो की निगरानी
टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपको पैसा होने से पहले ही टैक्स काट लिया जाएगा। इस तरह अगर आपने क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? क्रिप्टो बेचकर 1 लाख रुपये का मुनाफा कमाया तो उसके आपके बैंक खाते में आते ही उसमें से 1 फीसदी टीडीएस के तौर पर काट लिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स चुकाएंगे। इस 1 फीसदी टीडीएस के चलते सरकार को पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो में कितना लेनदेन किया है और आप पर कितनी टैक्स देनदारी बनती है।
Changes From July 1: हर घर पर पड़ेगा असर, लगेगा डबल जुर्माना, आज से बदल गए ये नियम!
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 01 जुलाई 2022,
- (अपडेटेड 01 जुलाई 2022, 9:46 AM IST)
- क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस लागू
- एयर कंडीशनर खरीदना भी हो सकता है महंगा
जुलाई का महीना शुरू हो गया है और आज महीने के पहले दिन से कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं, जबकि कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं. आज से सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और गिफ्ट पर TDS लागू कर दिया है.
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गर्मी में माथे से टपके क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? पसीना, अप्रैल में रिकॉर्ड AC की बिक्री
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एयर कंडीशनर (AC) खरीदना पड़ेगा महंगा
आज से अपने घर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर (Air Conditioner) खरीदने के लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया है. इसके मुताबिक, 5-स्टार एसी की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी. नई एनर्जी एफिशिएंसी निर्देशों के साथ ही भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10 फीसदी तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
भारत में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है. सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट (Dairy Products) बनाने और बेचने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है. इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद आज से बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी.
New Income Tax Rule : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, टैक्सपेयर के लिए जानना जरूरी
EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। (फोटो सोर्स: रायटर)
1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है इसी दिन से इनकम टैक्स और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियमों में भी बदलावा होने जा रहा है। अगर आप टैक्सपेयर और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपको इन नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर और लेनदेन पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही EPF में क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। वहीं कोविड-19 के इलाज में खर्च होने वाला पैसा टैक्स छूट में शामिल किया जा सकेगा। आइए जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में….
सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, अगले महीने से बदलेंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आदि से जुड़े ये 7 नियम
- जुलाई से देश में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग करने वालों की मुश्किल बढ़ सकती है।
- कुछ पैन कार्ड धारकों को अगने महीने से वित्तीय नुकसान भी हो सकता है।
नई दिल्ली। नया महीना शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हर महीने की तरह इस बार भी देश में कुछ नए नियम लागू होंगे। इन नियमों से आपकी जेब को तगड़ा झटका लग सकता है। लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों और पैन कार्ड धारकों तक, सभी इन नियमों को पहले ही जान लें। अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो बाद में क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? आप मुश्किल में पड़ सकते हैं और आर्थिक नुकसान हो सकता है।
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